अगर NSA लगा तो ना ही  ज़मानत होगी और ना ही वकील मिलेगा 

पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई है जहा डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया गया है और उनके साथ अभद्रता दिखाई गयी है। 
क्या है NSA ? what is NSA national security act indian law

ऐसा ही बैंगलोर में हुआ और हैदराबाद में भी ऐसा ही हुआ जहा मेडिकल टीम के साथ झड़प की घटना हुई। 
परन्तु सबसे बड़ी बात तो यह है की ग़ाज़िआबाद में जहाँ तब्लीग़ी जमात के लोगो को आइसोलेशन में रखा गया था वहाँ वह लोग उपद्रव मचा रहे हैं। डॉक्टरों और नर्सेस की बात नहीं मान रहे और नर्सेस के साथ बदतमीज़ी कर रहे है तथा सोशल डिस्टन्सिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी वजह से यू.पी. सरकार ने इन लोगो पर NSA लगा दिया  था।  
"National Security Act" का संक्षिप्त रूप है NSA , यानि "राष्ट्रीय सुरक्षा कानून"  । हम लोग अक्सर ऐसी खबरें पढ़ते है की सरकार ने किसी पर NSA लगा दिया है। पर क्या आप जानते हैं की यह NSA होता क्या है
NSA को 23 सितम्बर 1980 को देश में लागू किया गया था। इस कानून के तहत  अगर सरकार को लगता है कि  कोई आदमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो

  • उसे 12 महीने तक बिना किसी चार्ज के कैद किया जा सकता है। 
  • इस एक्ट के तहत उस व्यक्ति पर आरोप तय किए बगैर ही उसे 10 दिन तक कस्टडी में रखा जा सकता है। 
  • इस एक्ट के तहत जो आदमी गिरफ्तार होता है वो हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील तो कर सकता है लेकिन उसे कोई वकील नहीं मिलता और न ही कोई कानूनी सहायता मिलती है। 
केंद्र सरकार के अलावा इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी , पुलिस आयुक्त और राज्य सरकारें अपने-अपने सीमित दायरे में कर सकते है। 
यह कानून बाकि कानूनों से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 22 अनुच्छेद 1 कहता है की किसी भी आपराधिक मामले में फसने वाले व्यक्ति के पास अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव करने का अधिकार है। CRPC का सेक्शन 50 भी कहता है कि गिरफ्तार किए गए आदमी के पास अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का हक़ है और उसके पास बेल लेने का भी अधिकार है। 
अपितु जो व्यक्ति NSA के तहत गिरफ्तार होता है उसे ऐसा कोई भी अधिकार नहीं मिलता। वो अपना वकील नहीं कर सकता और सरकार उससे वो हर जानकारी छुपा सकती है जो सरकार  को लगता है कि यह जनहित के खिलाफ है। यहाँ तक कि NCRB (National Crime Records Bureau) जो पुरे देश का क्राइम डेटा मेन्टेन करता है उसके रिकॉर्ड में भी NSA से जुड़ा कोई डेटा नहीं होता क्योंकि इस एक्ट के तहत F.I.R. ही रजिस्टर नहीं होती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(NSA) के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी,हमें कमेंट कर के जरूर बताएं