गृह मंत्रालय ने देश में दो हप्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी किया है ताकि लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जा सके।
स्थिति को पूरी तरह से जांचने के बाद और कोरोनावायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत ये आदेश जारी किया है की लॉकडाउन जो 3 मई को ख़तम होने वाला था उसे 4 मई से और दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।
गृह मंत्रालय ने नयी गाइडलाइन भी जारी की हैं जिसमे इलाकों का नए पैमाने पर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में विभाजन किया है।
इन गाइडलाइन में ग्रीन और ऑरेंज जोन के इलाकों में रियायत बरतने की भी बात की गयी है।
स्वास्थ मंत्रालय ने 30 अप्रैल नए पैमाने पर ज़िलों की एक नयी लिस्ट जारी की है जो केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से ज़िलों का विभाजन रेड जोन और ग्रीन जोन में करती है।
जिसमे ग्रीन जोन में वो इलाके आते हैं जहाँ पिछले 21 दिनों में कोई भी नया कोरोना का केस नहीं आया है।
लॉकडाउन के आगे की स्थिति को लेकर PM मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, रेलमंत्री पियूष गोयल सहित सेक्रेट्री लेवल के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी।
इससे पहले PM मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर विभिन्न राज्यों में कोरोना की स्थिति, इलाज की व्यवस्था, राहत कार्यों का जायजा लिया था। तब अधिकांश राज्यों ने लॉक डाउन बढ़ाने की बात की थी।



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