Unlock 4.0 Guidelines: गृह मंत्रालय ने जारी किये दिशानिर्देश:

सरकार द्वारा शनिवार को Unlock 4.0 के नए दिशानिर्देश जारी किए गए। MHA ऑर्डर कुछ चरणबद्ध गतिविधियों को अनलॉक के चौथे दौर में फिर से खोलने की अनुमति देता है, तथा 30 सितंबर तक containment ज़ोन में लॉकडाउन जारी रखा गया है। 

एक MHA (Ministry of Home Affairs) रिलीज़ ने कहा कि नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित हैं।

 Unlock 4.0 में कौनसी चीजों की अनुमति हैं :

  1. मेट्रो रेल को श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
  2. अंतर-राज्य और लोगों और वस्तुओं के अंतर-राज्य संचार पर कोई प्रतिबंध नहीं।
  3. अलग से अनुमति या e-permit की आवश्यकता अब नहीं रहेगी।
  4. सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डलों को 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति दी जाएगी।
  5. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
  6. 21 सितंबर से, containment ज़ोन के बाहर, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण / टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
  7. केवल आवश्यक सेवाओं को ही containment ज़ोन में अनुमति दी जाएगी।
  8. 30 सितंबर तक containment ज़ोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। 

Unlock 4.0 में क्या-क्या बंद रहेगा :

  1. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए बंद रहेंगे। 
  2. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर बंद रहेंगे। 
  3. अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, MHA द्वारा अनुमति के अलावा, निलंबित रहेंगी। 
  4. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, co-morbidities वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।